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कर्ज से दबीं सहकारी समितियां डिफाल्टर

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loan - फोटो : amar ujala
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एटा। कर्ज के बोझ से दबी अधिकांश सहकारी समितियां अभी तक डिफाल्टर हैं। ऐसे में वोटिंग पॉवर के लिए समितियों को कर्ज अदा करना होगा। चुनाव नियमावली के अनुसार 75 प्रतिशत कर्ज अदायगी वाली समितियों को ही वैध मताधिकार मिलेगा।
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नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जिले की कोई भी सहकारी समिति मताधिकार के लिए वैध नहीं है। सहकारी निर्देशों के बाद भी जिले की सभी समितियां डिफाल्टर हैं। सहकारिता मानकों के अनुरूप किसी भी समिति की अदायगी 75 प्रतिशत नहीं है।

ऐसे में इनके प्रतिनिधियों को वोटिंग पावर नहीं होगी लेकिन जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी करने से पूर्व समितियों को अर्ह होना होगा। बता दें कि चुनाव अप्रैल माह में प्रस्तावित हैं।
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जिले की 84 सहकारी समितियों में से 25 समितियाें की ऋण वसूली मात्र तीन से पांच प्रतिशत है। वहीं केवल 35 समितियों ने अभी तक 15 से 20 प्रतिशत की वसूली की है। शेष समितियां भी अभी तक चालीस प्रतिशत तक नहीं पहुंची हैं।

ऋण वसूली के मानकों के आधार पर जिले की सभी 84 सहकारी समितियां डिफाल्टर हैं। जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष के चुनाव में वैध समितियों के डेलीगेट ही वोट कर सकेंगे। ऐसे में अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पूर्व समितियों को वैध होना होगा।
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