मैनपुरी। खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने और नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 16 विक्रेताओं के खिलाफ अलग-अलग न्यायालयों में मुकदमे दायर किए हैं। हानिकारक नमूनों के लिए एसीजेएम न्यायालय में और अधोमानक नमूनों के लिए अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए हैं।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाती है।
ऐसे ही 16 नमूनों की जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं। सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य) डॉ. टीआर रावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने चार विक्रेताओं के विरुद्घ एसीजेएम न्यायालय में और 12 विक्रेताओं के विरुद्घ अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमे दायर किए हैं।
एसीजेएम न्यायालय में वे मुकदमे दायर किए गए हैं जिनमें मिलावट हानिकारक की श्रेणी में थी या फिर बिना लाइसेंस के कारोबार किया जा रहा था। वहीं अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वे मुकदमे दायर किए गए हैं जो या तो अधोमानक थे या फिर मिथ्याछाप थे। अब न्यायालयों में सुनवाई के बाद ही निर्णय सुनाया जाएगा। अपर जिलाधिकारी न्यायालय में दायर मामलों में जहां जुर्माना लगाया जाएगा तो वहीं एसीजेएम न्यायालय में दायर मुकदमों में जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है।
इन विक्रेताओं पर एसीजेएम न्यायालय में हुआ मुकदमा
-रीतेश कश्यप, खाके ताल, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ का कारोबार।
-मोहित यादव, खाके ताल, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ का कारोबार।
-नितिन गुप्ता, मुहल्ला जौहरी भोगांव, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ का कारोबार।
-पिंटू, औंछा, चटपटी अनार गोली में हानिकारक मिलावट।
इन विक्रेताओं पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में हुआ मुकदमा
-सुरेंद्र कुमार, भिवानी, सेंवई, अधोमानक।
-आदेश कुमार, पॉवर हाउस रोड मैनपुरी, हरी चटनी, अधोमानक।
-मोहित कुमार, छिबरामऊ, कैंडी, मिथ्याछाप।
-पियूष शर्मा, हिमायूंपुर फिरोजाबाद, मावा, अधोमानक।
-विष्णु राठौर, हिमायूंपुर फिरोजाबाद, काल मिर्च, अधोमानक।
-अंजुल प्रताप सिंह, कुरावली, सरसों का तेल, अधोमानक।
-सतीश, भांवत, वनस्पति तेल, अधोमानक।
-पवन गुप्ता, खरगजीत नगर, बर्फी, अधोमानक।
-मुकेश कुमार, कुरावली, सरसों का तेल अधोमानक।
-अनुज गुप्ता, खरैना बरनाहल, कैंडी, मिथ्याछाप।
-मोहित, छिबरामऊ, नमकीन मिथ्याछा।
-आशीष कुमार, करहल रोड, काली मिर्च, अधोमानक।
जो नमूने जांच में फेल हुए थे या फिर बिना लाइसेंस के कारोबार पाया गया था, ऐसे 16 विक्रेताओं पर अलग-अलग न्यायालयों में मुकदमा दायर किया गया है। अब न्यायालय से ही निर्णय सुनाया जाएगा।
-डॉ. टीआर रावत, सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य)