मथुरा। जिन व्यापारियों ने अभी जीएसटी की वेबसाइट पर अपना माइग्रेशन नहीं कराया है वो अपनी खरीद, बिक्री का ब्योरा और जीएसटी की अदायगी नहीं कर पाएंगे। माइग्रेशन की अंतिम तिथि 20 अगस्त नियत की गई है।
जीएसटी में वेबसाइट न खुलने सहित तमाम दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने के लिए सितंबर तक की छूट दे दी थी। माइग्रेशन न कराने वाले व्यापारियों की संख्या भी अच्छी खासी है।
नया पेंच ये है जिन व्यापारियों ने अपना माइग्रेशन नहीं कराया है वो रिटर्न तो सिंतबर तक जमा कर सकते हैं लेकिन उन्हें अपनी खरीद बिक्री और कर अदायगी का ब्योरा ऑनलाइन दाखिल करना होगा। इसके लिए माइग्रेशन न कराने वाले व्यापारियों को पासवर्ड नहीं मिल सकेगा।
जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर राजेंद्र राय ने बताया व्यापारी हर हाल में 20 अगस्त तक अपना माइग्रेशन करा लें अन्यथा की स्थिति में वो अपना ब्यौरा ऑनलाइन दाखिल नहीं कर सकेंगे। इससे उन्हें दिक्कत आ सकती है।