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चिकित्सकों ने 13 करोड़ की आय की सरेंडर

Fri, 11 Dec 2015 02:20 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला, आगरा
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मरीजों की नब्ज देखने वाले डाक्टरों की नब्ज जब आयकर अधिकारियों ने टटोली तो 13 करोड़ रुपये की अघोषित आय सामने आ गई। शहर केपांच चिकित्सकों के नर्सिंग होम और क्लीनिक पर बुधवार को शुरू किया गया सर्वे गुरुवार सुबह खत्म हो गया। 13 घंटे की आयकर कार्रवाई में पांचों चिकित्सकों ने 13 करोड़ रुपये की अघोषित आय का खुलासा किया है।
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दिल्ली गेट स्थित डा. सुबीर गुप्ता का ग्लोबल हार्ट इंस्टीट्यूट, नामनेर स्थित डा. राजेंद्र बंसल के एसआर हास्पिटल, प्रतापपुरा स्थित डा. एससी अग्रवाल, दीवानी स्थित लोटस हास्पिटल, खंदारी स्थित डा. स्पर्श मल्होत्रा नर्सिंग होम पर बुधवार शाम चार बजे आयकर सर्वे शुरू किया गया। आयकर छापों की चर्चा गुरुवार को पूरे दिन शहर के लोगों के बीच होती रही। रियल एस्टेट, सराफा और जूता निर्यातकों में भी इस बात को लेकर चर्चाएं थीं कि आखिर डाक्टरों के पास से कितनी रकम सरेंडर की जाएगी। सुबह आयकर कार्रवाई खत्म होने पर पांचों चिकित्सकों के नर्सिंगहोम और क्लीनिक ने 13 करोड़ रुपये की आय घोषित कर दी। प्रमुख आयकर आयुक्त अनुराधा मिश्रा के निर्देश पर संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज-4 वेलू सिन्हा के निर्देशन में डिप्टी कमिश्नर अमित शुक्ला और असिस्टेंट कमिश्नर राधा रानी शर्मा, सुरेंद्र कुमार ने सर्वे की कार्रवाई की। सर्वे करने वाली टीम में आयकर अधिकारी राजीव प्रसाद, प्रवीन अग्रवाल, नवाब सिंह, शैलेंद्र कुमार, आरके त्रिपाठी और आयकर निरीक्षक अमरीश कौशिक, दिलीप गुप्ता, एसडी सिंह, संतोष केसरी, सोबरन सिंह, राजेश सिंह आदि मौजूद रहे।
शाही शादियां हैं रडार पर
शहर में इन दिनों शाही शादियों की चर्चाएं हो रही हैं। शहर के कई चिकित्सकों के परिवार की शाही शादियों की चर्चाएं आयकर अधिकारियों तक पहुंची हैं। फतेहाबाद रोड स्थित पंचतारा होटल में की गई शादियों के बाद आयकर विभाग ने उन चिकित्सकों का रिकार्ड निकाला है। उसके बाद ही सर्वे की कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक, एडवांस टैक्स की समय सीमा खत्म होने के बाद ताबड़तोड़ ढंग से छापों की योजना बनाई गई है। सर्वे वाली कंपनियों, हास्पिटल और कोचिंग-स्कूलों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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15 दिसंबर तक जमा करें एडवांस टैक्स
आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स जमा करने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है। कंपनियों को हर तिमाही एडवांस टैक्स जमा करने की सुविधा है। आयकर जमा नहीं करने वालों को विभाग धारा 210 के तहत नोटिस भी जारी किया जा सकता है, वहीं इसके बाद सर्वे और सर्च की कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग ने कंपनियों, पार्टनरशिप वाली संस्थाएं, हिंदू अविभाजित परिवार और आयकरदाताओं से ऑन लाइन टैक्स जमा करने को कहा है। बीते साल एडवांस टैक्स कम जमा हुआ था, जिसके बाद दिसंबर से फरवरी तक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। इस साल विभाग को उम्मीद है कि कंपनियां और आयकरदाता समय पर और उचित एडवांस टैक्स जमा करेंगे।
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