फिरोजाबाद। अब व्यापारियों को दुकानों और वाणिज्यक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण और नवीनीकरण कराने के लिए श्रम विभाग के चक्कर नहीं लगाने हाेंगे। व्यापारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा होगा।
अब व्यापार करने के लिए दुकानों अबौर व्यापारियों को श्रम विभाग से पंजीकरण कराना जरूरी है। हर साल व्यापारियों की अपनी दुकान का नवीनीकरण कराना होता है। शासन के निर्देश पर श्रम विभाग हर साल कैंप लगाकर व्यापारियाें के पंजीकरण और नवीनीकरण करता है। व्यापारियों को पंजीकरण कराने के लिए कई बार श्रम विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। व्यापारियाें को संबंधित बाबू और कर्मचारी को भेंट भी चढ़ानी पड़ती है। व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार ने पंजीकरण और नवीनीकरण व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है।
सहायक श्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह ने बताया कि व्यापारियों की शिकायत रहती थी कि समय से पंजीकरण और नवीनीकरण नहीं हो पाते। अब व्यापारियों को समस्या नहीं होगी। शासन ने दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था लागू कर दी है। पंजीकरण के साथ व्यापारी निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर पाएंगे।
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पंजीकरण कराने को यहां कराएं रजिस्ट्रेशन
व्यापारी अपनी दुकान का पंजीकरण एवं नवीनीकरण कराने के लिए डब्लूडब्लूडब्लू डॉट यूपीलेबर डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूवल लिंक पर क्लिक कर न्यू मेंबर पर रजिस्ट्रेशन करें। अपने लॉग इन एवं पासवर्ड से एप्लीकेशन फार्म भरकर सबमिट करें। पंजीकरण कराने पर तत्काल प्रिंट मिलेगा। इसका प्रमाण पत्र पोर्टल पर या आपके द्वारा उपलब्ध ई-मेल आईडी पर तत्काल मिल जाएगा।