फिरोजाबाद। विद्युत विभाग ने ग्रामीण के बड़े बकाएदारों की मुश्किल को कम कर दिया है। एक मुश्त बकाया बिल जमा करने के झंझट से मुक्ति देते हुए उन्हें मासिक किश्तों में बकाया बिल जमा करने की छूट दे दी है।
उप्र पावर कॉरपोरेशन हर साल करोड़ों के बकाया बिल के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की जाती है। गत वर्ष 100 सरचार्ज माफी के साथ दो माह के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई थी। योगी सरकार ने वर्ष 2018 में एमनेस्टी योजना लागू नहीं करने का निर्णय लिया है।
इससे ग्रामीण क्षेत्र के बकाएदारों को सरचार्ज में छूट का लाभ नहीं मिल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को परेशानी को देखते हुए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. के एमडी एसके जैन ने बकाया बिल का किश्तों में भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
एमडी ने कहा है ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्युत बकाएदार आसान किश्तों में अपना विद्युत का बकाया बिल जमा करा सकते हैं। वर्तमान बिल के साथ घरेलू बकाएदारों को बकाये की 10 प्रतिशत तथा निजी नलकूप के बकायेदारों को बकाये की 20 प्रतिशत राशि जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है।
शेष एरियर की धनराशि को छह समान किश्तों में प्रतिमाह जमा करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विद्युत बकाए पर नियमानुसार देय सरचार्ज समान रहेगा।