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जेल जाने से समाप्त नहीं होते मौलिक अधिकार

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मैनपुरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने गुरुवार को जेल का निरीक्षण किया। जेल में लगाए गए विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों की समस्यायें सुनकर उनको मौलिक और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। डिप्टी जेलर को जेल मैनुअल के अनुसार ही बंदियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा।
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विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरीराम ने विधिक साक्षरता शिविर में कहा कि जेल जाने से बंदियों के मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। बंदियों के भी कानूनी तथा मौलिक अधिकार होते हैं। अगर जेल में किसी बंदी के पास मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं है तो वह प्राधिकरण की मदद ले सकता है। उसको प्राधिकरण की ओर से नि:शुल्क वकील मुहैया कराया जाएगा। जेल में बेदियों को समय से उपचार दिया जाए। हालत बिगड़ने पर तत्काल जिला अस्पताल भेजा जाए।

जेल में बंदियों से मुलाकात करने वालों पर निगाह जरूर रखी जाए। उन्होंने बंदियों की समस्याएं सुनकर उनका जेल मैनुअल के अनुसार ही निराकरण कराने के डिप्टी जेलर को निर्देश दिए। प्राधिकरण सचिव ने जेल अस्पताल, जेल भोजनालय, बैरकों का भी निरीक्षण किया। डिप्टी जेलर सुभाष चंद्र पांडेय, जेल विजीटर संदीप कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रतिवेंद्र कुमार लोधी, भुवनेश कुमार शाक्य, पैरालीगल वालेंटियर रामरतन शाक्य, रजनी शाक्य, समाजसेवी कल्पना शाक्य मौजूद रहे।
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