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हाईकोर्ट ने छह सप्ताह में बकाया भुगतान के दिए आदेश

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फिरोजाबाद। नगर निगम पर बकाया करोड़ों का भुगतान की मांग करते थक चुके ठेकेदारों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए नगर निगम को छह सप्ताह के अंदर ठेकेदारों का बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
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नगर पालिका बोर्ड में ठेकेदारों से बिना बजट के करोड़ों रुपये के कार्य करा लिए गए। ठेकेदारों ने उधार व ब्याज पर लेकर शहर में कई स्थानों पर सड़क, नाली, खड़ंजा निर्माण कार्य किए। शासन द्वारा तत्कालीन चेयरमैन के अधिकार सीज कर दिए गए, जिससे ठेकेदारों को करीब 35 करोड़ से अधिक बकाया चल रहा है। करोड़ों का भुगतान फंसने से अनेक ठेकेदार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। कुछ ठेकेदारों की मृत्यु भी हो चुकी है।

सालों से भागदौड़ करने के बाद भी राहत न मिलने पर ठेकेदारों ने हाईकोर्ट की शरण ली। पंजीकृत ठेकेदार प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में निगम के खिलाफ याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट से छह सप्ताह में भुगतान करने का आदेश जारी होने के बाद ठेेकेदारों ने नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर भुगतान की मांग की। ठेकेदार प्रताप सिंह, विजय सिंह, मेवाराम, मुरारीलाल, सतीश सविता, रामबहादुर शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार जल्द भुगतान किया जाए। यदि कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी।
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