मथुरा। यूपी से बाहर से माल मंगाने पर व्यापारियों को ई-वे बिल जारी करना होगा। सरकार ने जीएसटी लागू होने के बाद इस व्यवस्था को रोक दिया था, सरकार अब 26 जुलाई से इसे लागू करने जा रही है।
ई-वे बिल-प्रथम पुरानी व्यवस्था (वैट व्यवस्था का फार्म-38) जैसा ही है। इस बिल को डाउनलोड करने के बाद इसमें माल, परिवहन संबंधी सभी जानकारियां भरकर वाहन के साथ देनी होंगी। डिप्टी कमिश्नर जीएसटी शशिधर शाही व लालचंद्र ने बताया अगर आप व्यक्तिगत प्रयोग के लिये भी 50 हजार से अधिक का सामान ला रहे हैं तो आपको भी ई-वे बिल जारी करना होगा।
वहीं संवेदनशील वस्तु जैसे मेंथा, सुपारी, आयरन स्टील, वनस्पति घी-तेल लाने के लिये ई-वे बिल-द्वितीय जनरेट कर जारी करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि ये व्यवस्था 26 जुलाई से लागू हो जायेगी।