फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जन्माष्टमी: धारा 144 को 11 सितंबर तक बढ़ाया

विज्ञापन
kasganj - फोटो : SELF
विज्ञापन
कासगंज। ईद-उल-अजहा, रक्षा बंधन को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाने के लिए धारा 144 लागू की गई थी जिसे श्रीकृृष्ण जन्माष्टमी पर्व के चलते 11 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
विज्ञापन

जिलाधिकारी आरपी सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक परंपरागत कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य कोई भी आयोजन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के नहीं करेगा। जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई जनसभा अथवा प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जा सकता। भ्रामक, अपुष्ट अफवाहें फैलाने पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। शस्त्र लाइसेंस धारक अपने लाइसेंसी अस्त्र, शस्त्र सार्वजनिक रूप से लेकर नहीं चलेंगे। कोई भी व्यक्ति पांच से अधिक व्यक्तियों कें समूह का न तो गठन करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा। रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा जो लोग इसका उल्लंघन करेगें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें