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सड़क खोदने से पहले पालिका से लेनी होगी अनुमति

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खोदी गई सड़क - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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मैनपुरी। शहर में बिजली विभाग अंडरग्राउंड केबिल डलवाने के लिए सड़कें खोदता है लेकिन बाद में उन सड़कों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस पर शासन ने आदेश जारी किया अब बिना अनुमति और जुर्माना भरे सड़क नहीं खोदी जाएगी।
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जिले में अंडरग्राउंड बिजली की केबिल डालने का काम चल रहा है। इसके चलते बिजली विभाग के कर्मचारी नगरपालिका की करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई सड़क खोद देते हैं। साथ ही काम होने के बाद मिट्टी डालकर गड्डा भर कर खानापूर्ति करते हैं। इससे वह सड़क ध्ंास जाती है।
इसके चलते विभाग ने निर्णय लिया है कि अब पालिका की बिना अनुमति लिए बिजली विभाग केबिल डालने के लिए गड्ढे नहीं खोदेगा। साथ ही गड्डा खोदने से पूर्व जुर्माना भी भरना होगा।
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इतना ही नहीं कार्य होने के बाद बिजली विभाग को ही खोदी गई सड़क सही करानी होगी। नगर पालिकाध्यक्ष साधना गुप्ता का कहना है कि शहर में 18 करोड़ की लागत से सड़कें बनवाई गई हैं। बिजली विभाग ने बार-बार खोदकर गड्ढा कर दिए हैं।
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