आगरा। किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने थाना बाह क्षेत्र के गांव मिडकौली निवासी भारत को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने उसे 10 साल का कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना बसई अरेला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री को आरोपी भारत रास्ते में आने जाने के दौरान परेशान करता था। आरोपी के डर से उन्होंने पुत्री को उसके मामा के घर भेज दिया। 11 अक्तूबर 2020 को आरोपी पुत्री को बहलाकर अपने साथ ले गया। दस दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पीड़िता सहित 7 गवाह अदालत में पेश हुए।