Voter ID-Aadhaar Link: वोटर आईडी और आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। यह जानकारी सरकार की तरफ लोकसभा में शुक्रवार को दी गई। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने अभी तक आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की शुरुआत नहीं की है। कानून मंत्री की तरफ से कहा गया कि आधार को लिंक करने की प्रक्रिया संचालित है और वोटर आईडी से आधार को जोड़ने के लिए कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है।
कानून मंत्री ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने बताया है कि आधार को EPIC से जोड़ने का काम अभी नहीं शुरू किया गया है। इसके अलावा फॉर्म 6B जमा करने की समय अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन आधार को वोटर आईडी से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ सकते हैं।
अगर आप आधार को वोटर आईडी से जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्म 6 बी करना पड़ेगा। इसकी समयसीमा को मार्च 2024 के आखिर बढ़ा दिया गया है। एक सासंद के सवाल में कानून मंत्री ने बताया कि जिन व्यक्तियों के पहचान पत्र अलग थे और नाम समान थे, उनका नाम को मतदाता सूची से हटा दिया गया है।
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वोटर कार्ड जरूरी है?
कानून मंत्री की तरफ से बताया कि भारत का चुनाव आयोग संवितधान के अनुच्छेद 324 के तहत मतदाता सूची की तैयारी, निर्देशन और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। आयोग के मुताबिक, यह एक बहुस्तरी सुरक्षा के साथ चुनावी डेटा को स्थिर बनाकर रखता है। चुनाव आयोग के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति का वोटर आईडी (Voter ID) में नाम नहीं है तो उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा आप वोटर आईडी का इस्तेमाल पहचान पत्र और अन्य कामों के लिए भी किया जा सकता है।
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बता दें कि केंद्र की सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने के लिए कुछ दिन पहले ही एडवाइजरी जारी की थी। इसके बाद इसपर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि जो लोग चाहे वहीं आधार से वोटर आईडी को लिंक करा सकते हैं। सभी के लिए आधार को वोटर आईडी से जोड़ना अनिवार्य नहीं है।