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RBI Alert: अगर आप भी करते हैं इस वॉलेट का इस्तेमाल, तो आज ही कर दें बंद, लग सकती है चपत

Mon, 28 Feb 2022 09:13 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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आरबीआई अलर्ट: इस एप को लेकर रहें सावधान - फोटो : istock
आज का दौर इंटरनेट का है, तभी तो हमारे लगभग सभी काम बिना किसी परेशानी के घर बैठे एक क्लिक में हो जाते हैं। घर बैठे अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करना हो, घर बैठे पानी-बिजली का बिल भरना हो या फिर बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े काम हो आदि। मतलब आपका मोबाइल और इंटरनेट मिलकर आपके लिए कई काम आसानी से कर देते हैं। यही नहीं, आजकल लोग पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन माध्यम को ज्यादा चुनते हैं। जैसे- लोगों के मोबाइल में कई तरह के वॉलेट आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि लोग इनका इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वॉलेट है, जिसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए मना किया है। तो चलिए इस वॉलेट के बारे में जानते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...
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आरबीआई अलर्ट: इस एप को लेकर रहें सावधान - फोटो : पीटीआई
क्या कहा आरबीआई ने?
  • दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा में स्थित गुरुग्राम में पंजीकृत 'एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी अपनी कार पूलिंग एप 'एसराइड' के जरिए प्रीपेड भुगतान माध्यम यानी वॉलेट के रूप में इसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कंपनी के पास इसके लिए मंजूरी नहीं है। ऐसे में आरबीआई ने लोगों को इस वॉलेट का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा है।
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आरबीआई अलर्ट: इस एप को लेकर रहें सावधान - फोटो : istock
अपने जोखिम पर करें
  • जैसा की भारतीय रिजर्व बैंक आम जनता को आगाह कर चुकी है कि लोग इस प्रीपेट वॉलेट का इस्तेमाल न करें। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि आपके लिए ये कितना नुकसानदायक हो सकता है। आरबीआई की तरफ से कहा गया कि, अगर कोई व्यक्ति एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ किसी तरह का लेनदेन करता है, तो ये उसका अपना जोखिम होगा।

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आरबीआई अलर्ट: इस एप को लेकर रहें सावधान - फोटो : अमर उजाला
लेनी पड़ती है मंजूरी
  • हमारे देश में हर एक चीज के लिए नियम कानून बने हैं। ऐसी ही चीजें बैंकिंग क्षेत्र में भी हैं, जिन्हें आरबीआई देखती है। रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया है कि कंपनी अपनी कार पूलिंग एप 'एसराइड' के जरिए प्रीपेड वॉलेट का परिचालन कर रही है। लेकिन कंपनी के पास इसके लिए भुगतान एवं समाधान प्रणाली कानून, 2007 के तहत रिजर्व बैंक की आवश्यक मंजूरी नहीं है।
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आरबीआई अलर्ट: इस एप को लेकर रहें सावधान - फोटो : istock
यहां चेक कर सकते हैं कौन सी एप सही कौन सी नहीं
  • आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि किसी भी अनाधिकृत वॉलेट या एप का इस्तेमाल लेन देने के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है। वहीं, आरबीआई के मुताबिक, अधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स की लिस्ट आरबीआई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। ऐसे में आप यहां से जान सकते हैं कि कौन सा एप आपके लिए सही है, और कौन सा नहीं।
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