Pan and Aadhaar Card Alert: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। अगर आप एक साल में 20 लाख से ज्यादा रुपये की लेनदेन करते हैं, तो इसके लिए आपके पास PAN और Aadhaar Card का होना जरूरी है। ये नियम आज यानी 26 मई से लागू हो गए हैं। देश के हर व्यक्ति को इन नियमों को पालन करना है। हालांकि, अब तक 20 लाख या उससे ज्यादा राशि की निकासी करने पर आपको किसी पैन या आधार कार्ड की जरूरत नहीं थी। इस कारण कई लोग बड़े पैमाने पर नगदी को इधर से उधर करते थे। CBDT ने महीने की शुरुआत में अपने एक नोटिफिकेशन में बताया था कि अगर आप एक साल में 20 लाख या उससे अधिक राशि की निकासी करते हैं। इस स्थिति में आपको PAN और Aadhaar की जानकारी जरूर देनी होगी। नियमों में हुए इस बदलाव से वित्तीय लेन देन की व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद लगाई जा रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में -