वहीं जिनकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है। उनको पांच हजार रुपये लेट फीस के रूप में भरना होगा। वहीं अगर करदाता 31 दिसंबर तक अपने आईटीआर को दाखिल नहीं करते हैं। इस स्थिति में उनको 10 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा।
ऐसे में आपको बिना कुछ देर किए तुरंत सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करना चाहिए। वरना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।