पॉलीटेक्निक कॉलेजों में पीरियड आधार पर तैनात लेक्चरर्स को नौकरी से निकालने पर हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा संजय गुप्ता सहित दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। कोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता को लेक्चरर की सेवाएं दोबारा बहाल करने के लिए संभावनाएं तलाशने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद पॉलीटेक्निक कॉलेजों में पीरियड आधार पर कार्यरत लेक्चरर्स की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। हाईकोर्ट ने हैरानी जताई है कि विभाग को लेक्चरर्स को नियमित या अनुबंध पर लाने का विचार करना चाहिए था। इन्हें नौकरी से हटाना तर्कसंगत नहीं है।