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Delhi Highcourt: राष्ट्रमंडल खेलों की टीम में हाई जंपर तेजस्विन को शामिल करने का आदेश, एथलेटिक फेडरेशन से मांगा जवाब

Thu, 23 Jun 2022 10:54 AM IST
शक्तिराज सिंह स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एथलेटिक फेडरेशन से कहा है कि तेजस्वीन पदक के दावेदार हैं और इंटर स्टेट प्रतियोगिता में खराब प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टीम से बाहर नहीं किया जा सकता। 
 
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तेजस्विन शंकर - फोटो : social media
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की टीम से बाहर कर दिए गए ऊंची कूद एथलीट तेजस्विन शंकर को खेलों की टीम में शामिल करने को कहा है। अदालत ने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देश दिए हैं कि तेजस्विन का चयन योग्यता के आधार पर किया जाए। अदालत ने कहा कि सिर्फ इंटर स्टेट चैंपियनशिप में नहीं खेलना तेजस्विन को टीम से बाहर किए जाने का आधार नहीं होना चाहिए। वह राष्ट्रमंडल खेलों में पदक के दावेदार हैं।    
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जस्टिस जसमीत सिंह ने तेजस्विन की याचिका पर एएफआई को नोटिस जारी करते हुए उससे जवाब मांगा है। याचिका में तेजस्विन को चयन से बाहर नहीं किए जाने की अपील की गई थी। बीते सप्ताह एएफ आई ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए टीम का चयन किया, जिसमें तेजस्विन शंकर को यह कहकर टीम में शामिल नहीं किया गया क्यों कि उन्होंने इंटर स्टेट एथलेटिक में मीट में शिरकत नहीं की थी और इसके लिए उन्होंने एएफआई से अनुमति भी नहीं ली। हालांकि तेजस्विन अमेरिका में हुए नेशनल कॉलेजिएट में 2.27 मीटर की कुदान भरकर एएफआई की ओर से तय राष्ट्रमंडल खेलों क्वालिफिकेशन मानदंड पूरा कर चुके हैं।
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