कुएं के बारे में मांगी जानकारी, अपील बंद
हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने मंडी जिले के सरकाघाट में भूमि विवाद के संबंध में सीता राम की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने अपनी संपत्ति से सटी भूमि पर बने कुएं के बारे में जन सूचना अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि कुआं ग्राम पंचायत की ओर से ग्रामीणों की सहमति से बनाया गया था और अपीलकर्ता और अन्य भूस्वामियों के बीच भूमि विवाद चल रहा था। अपीलकर्ता की ओर से प्रथम अपीलीय प्राधिकरण में की गई पहली अपील को भी खारिज कर दिया गया। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. एसएस गुलेरिया ने आदेश में भूमि विवाद को स्वीकार किया और अपीलकर्ता को राजस्व एजेंसियों की ओर से उचित भूमि सीमांकन के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने की सलाह दी। आयोग ने जनसूचना अधिकारी की ओर से दी जानकारी को पर्याप्त माना और अपील को बंद कर दिया।
राज्य सूचना आयोग ने पंचायत को सड़क निर्माण की जानकारी देने का आदेश दिया
हिमाचल प्रदेश के राज्य सूचना आयोग ने मंडी जिले के भरोल के पंचायत सचिव को पथ मोड़ नाली से शमशान घाट तक सड़क निर्माण की जानकारी 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त डॉ. एसएस गुलेरिया ने जारी किया है। यह आदेश बुद्धि सिंह की ओर से दायर अपील के जवाब में आया है, जिन्होंने आरटीआई आवेदन के माध्यम से परियोजना के बजट, व्यय और अन्य विवरणों की जानकारी मांगी थी। पंचायत सचिव निर्धारित समय के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहे, जिसके कारण बुद्धि सिंह ने आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर की। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद पंचायत सचिव को नोटिस की अवहेलना करने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आदेश का पालन न करने पर आरटीआई अधिनियम के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी।