हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में आरोपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की अदालत ने मीणा को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा है कि जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर उन्हें जांच में शामिल होना होगा। अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते और मामले से जुड़े किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। प्रत्येक सुनवाई पर कोर्ट में मौजूद रहना होगा। यह मामला 19 मार्च को न्यू शिमला पुलिस थाने में दर्ज हुआ था।