ब्यूरो ने जिम्मेवार लोगों पर इन्कवायरी के अलावा महिला का दुकान आवंटन रद्द करने और इसके लिए जमा रकम को जब्त करने की संस्तुति की है। कृषि निदेशक डॉ. देसराज ने बताया कि मामले में कंडक्ट रूल्स के नियम 14 के तहत जांच बैठाई गई है।
जांच अधिकारी ने सचिव राजेश डोगरा से अलग-अलग बिंदुओं पर जवाब तलब किया है, जिस पर सचिव राजेश डोगरा ने इसके लिए पूरी अलॉटमेंट कमेटी को लपेटा है।
डोगरा ने कहा कि दुकानों की अलॉटमेंट अकेले वह नहीं करते। इसे कमेटी की संस्तुति के बाद ही अलॉट किया जाता है। डोगरा ने इस मामले को खुद के खिलाफ प्रताड़ना करार दिया। कहा कि अगर उनका पक्ष ठीक से नहीं सुना गया तो वह अदालत जाएंगे।