हिमाचल प्रदेश में विधायक अब प्रदेश विधानसभा सचिवालय से दूसरी बार 50 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकेंगे। पहला अग्रिम चुकाने के बाद वे गाड़ी और आवास के लिए दोबारा अग्रिम राशि ले सकेंगे। राज्य विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना लागू कर दी है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य मोटर कार एवं आवास एडवांस संशोधन नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं।
विज्ञापन
हालांकि अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह अग्रिम विधायकों को पिछला बकाया चुकाने के बाद ही देय होगा। इसी तरह से पूर्व विधायकों को 30 लाख रुपये तक के अग्रिम मिलेंगे। इस संबंध में विधेयक में संशोधन कर भी पहले ही प्रावधान किए जा चुके हैं। विधायकों और पूर्व विधायकों को यह अग्रिम चार फीसदी ब्याज पर मिलता है।