मोटर वाहन अधिनियम के तहत आने वाले सभी वाहन दस्तावेज अब 30 जून तक वैध माने जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश सरकार ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में 14 फरवरी के बाद एक्सपायर हुए दस्तावेजों को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों की पासिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन बीमा, वाहनों की पासिंग, परमिट सहित अन्य दस्तावेज बनते हैं।