हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी सूचना सीडी, फ्लॉपी और वीडियो कैसेट में ली जा सकती है। एक अपील पर राज्य सूचना आयोग ने यह टिप्पणी की है।
आयोग ने कहा कि अगर कोई भी सूचना कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेव हो तो इसे सीडी, फ्लॉपी, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ली जा सकती है।
इसके अलावा कंप्यूटर में स्टोर रिकॉर्ड के प्रिंट आउट भी लिए जा सकते हैं। आरटीआई एक्ट के तहत कार्य, दस्तावेज और रिकॉर्ड का निरीक्षण भी किया जा सकता है। किसी भी मैटेरियल के भी सर्टिफाइड सैंपल लिए जा सकते हैं।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान से सीएम कार्यालय के खिलाफ की गई एक अपील का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की है। यह अपील राजस्थान निवासी दीपेंद्र शर्मा की ओर से की गई।