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किसानों को 15 दिन में दो 15 लाख मुआवजा: कोर्ट

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश -।। विकास भारद्वाज की अदालत में भूमि अधिग्रहण मामले में एक दर्जन केसों पर सुनवाई हुई। अदालत ने रेलवे विभाग को किसानों की 15,52,056 मुआवजा राशि 15 दिन के भीतर जमा करने के आदेश दिए हैं। मामला हिमाचल के ऊना जिले का है। केस की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। रेलवे विभाग ने इससे पहले किसानों की देय 85,62,136 राशि कोर्ट में जमा करवा दी है। सभी मामले त्यूड़ी गांव के किसानों के हैं, जबकि एक मामला बसाल गांव का है।
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किसानों की ओर से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट अरुण कुमार सैणी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण मामले में रेलवे विभाग ने भूमि की देय राशि जमा करवा दी है, जबकि साढ़े 15 लाख रुपये का मुआवजा रेलवे विभाग को जमा करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि त्यूड़ी गांव के निवासी कुलदीप व प्रदीप के मामले में रेलवे विभाग ने 12,58,935 रुपये जमा करवा दिए हैं, जबकि 2,20,337 मुआवजा राशि जमा करवाने के आदेश हुए हैं।
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पढ़ें, किसको कितना मुआवजा मिला

यमुना देवी के 7,63,814 रुपये जमा व 1,33,680 मुआवजा राशि, दिनेश कुमार के 6,54,477 रुपये जमा व 1,21,085 मुआवजा राशि, प्रतापी देवी के 4,49,744 रुपये जमा व 78,715 मुआवजा राशि, सुखदेव के 17,40,431 रुपए जमा व 3,04,598 मुआवजा राशि, चांद रानी के 3,13,144 जमा व 54,808 मुआवजा राशि, राम लाल के 6,09,886 रुपये जमा व 1,20,913 मुआवजा राशि, रत्न चंद के 10,43,365 रुपए जमा एवं 1,82,602 मुआवजा राशि, रत्न चंद के 4,10,485 रुपये जमा व 1,22,425 मुआवजा राशि।

गुलशन कुमार के 94,439 रुपए जमा व 17,276 मुआवजा राशि, रत्न चंद के 3,67,888 रुपये जमा व 29,117 मुआवजा राशि व बसाल निवासी अशोक कुमार का रेलवे विभाग ने 7,74,528 रुपये जमा करवा दिया है, वहीं 1,66,500 मुआवजा राशि जमा करवाने के आदेश मिले हैं। एडवोकेट सैणी ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। उन्होंने बताया कि अदालत ने किसानों की मुआवजा राशि 15 दिनों के भीतर जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
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