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HP High Court: पेपर लीक मामले में आरोपी उमा आजाद की पड़ोसन की जमानत रद्द

Tue, 14 Mar 2023 09:48 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर पेपर लीक मामले में नामित मुख्य आरोपी उमा आजाद की पड़ोसन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने आरोपी सुनीता देवी को मंगलवार तक अग्रिम अंतरिम जमानत दी थी।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर पेपर लीक मामले में नामित मुख्य आरोपी उमा आजाद की पड़ोसन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने आरोपी सुनीता देवी को मंगलवार तक अग्रिम अंतरिम जमानत दी थी। आरोपी महिला के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467 और 468 एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज है।

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बता दें कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सुनीता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आयोग की पूर्व वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और बेटे निखिल आजाद को मामले में नामित किया गया है। सुनीता देवी उमा आजाद की पड़ोसी है। आरोप है कि उमा आजाद और निखिल आजाद ने सुनीता को परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध करवाया था। एसआईटी की जांच में कला अध्यापक भर्ती में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी।

इस संदर्भ में मामला दर्ज करने से पहले विजिलेंस ने अपने स्तर पर बारीकी से मामले की जांच की है। आयोग ने पोस्ट कोड 980 के तहत कला अध्यापक के 314 पदों को भरने के लिए 24 मई 2022 को अधिसूचना जारी की थी। छंटनी परीक्षा के बाद 971 अभ्यर्थियों का 16 से 22 दिसंबर 2022 तक दस्तावेजों के सत्यापन के लिए चयन किया गया था। इससे पहले कि भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होता, विजिलेंस ने भर्ती में गड़बड़ी का खुलासा कर दिया। विजिलेंस के खुलासे के बाद कला अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी लटक गया।

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