एक व्यापारी से 20 लाख की फिरौती मांगने, जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सीजेएम नाहन की अदालत ने तीन दोषियों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई। सभी आरोपियों को 4500-4500 का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में सरकार से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने की।
उन्होंने बताया कि अदालत ने जगतार सिंह पुत्र हरपाल सिंह निवासी पातलियों बातामंडी, तहसील पांवटा साहिब, शैला वर्मा पत्नी रमेश कुमार निवासी कसुम्पटी, शिमला और हरविंद्र सिंह पुत्र इंद्रजीत सिंह निवासी गुरुनानकपुरा तहसील जगाधरी यमुनानगर, हरियाणा को आईपीसी की धारा-384, 389 व 506 के तहत दोषी करार दिया है। मामला 2015 का मामला है। आरोपी महिला शैला ने ददाहू के व्यापारी से संपर्क साधकर पांवटा में अपना मकान बेचने की बात कही।