नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दंपती समेत तीन दोषियों को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है और इसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। न्यायालय ने राज्य सरकार को पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो 30 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा है। फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पोक्सो) धर्मशाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन मित्तल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।