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हिमाचल: ठियोग में चार महीने में ही झुक गया 2.71 करोड़ का छात्रावास, हिमुडा को अपने खर्च पर बनाना होगा नया भवन

Wed, 30 Sep 2026 04:02 PM IST
Ankesh Dogra अनिमेष कौशल, शिमला।

सार

ठियोग कॉलेज के छात्रावास भवन की निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने के बाद विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने कड़ा फैसला लिया है। करीब 2.71 करोड़ रुपये की लागत से बना भवन कॉलेज को सौंपे जाने के चार महीने बाद ही दरकने और एक तरफ झुकने लगा था। तकनीकी जांच में इसके कई ढांचागत हिस्से असुरक्षित पाए गए। अब मरम्मत के बजाय 104 विद्यार्थियों के लिए हिमुडा को अपने खर्चे पर नया छात्रावास बनाना होगा।
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चार महीने में झुका करोड़ों का छात्रावास - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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सरकारी निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने वाले ठियोग कॉलेज छात्रावास मामले में विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने शिकंजा कस दिया है। करीब 2.71 करोड़ रुपये की लागत से बना छात्रावास भवन हस्तांतरण के महज चार महीने बाद ही दरकने और एक तरफ झुकने लगा था। तकनीकी जांच में भवन के कॉलम, बीम और स्लैब समेत कई स्ट्रक्चरल हिस्से असुरक्षित पाए गए। अब इस भवन की मरम्मत कर उपयोग करने के बजाय हिमुडा को अपने खर्चे पर 104 विद्यार्थियों के लिए नया छात्रावास बनाना होगा।

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चौदहवीं विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति के सभापति विधायक संजय रत्न की अध्यक्षता में हुई बैठकों में मामले की परत-दर-परत पड़ताल की गई। समिति ने निर्माण की गुणवत्ता, अधिकारियों की भूमिका और सरकारी धन के इस्तेमाल पर विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगा। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए तैयार भवन वर्ष 2018 में पूरा हुआ था। 22 नवंबर 2018 को इसे कॉलेज को सौंपा गया। लेकिन अप्रैल 2019 से भवन में गंभीर दरारें आने लगीं और बाद में इसके झुकाव की स्थिति सामने आई।

आईआईटी मंडी समेत तकनीकी एजेंसियों की जांच में भवन के कई महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल सदस्य मानकों पर खरे नहीं उतरे। सुरक्षा कारणों से भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया। समिति ने सवाल उठाया कि जब तकनीकी जांच में निर्माण की गुणवत्ता और डिजाइन पर गंभीर सवाल सामने आ गए थे तो दोषियों के खिलाफ समय रहते विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विजिलेंस ब्यूरो की एफआईआर और अभियोजन स्वीकृति के मामले में हिमुडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले पर भी समिति ने नाराजगी जताई।

समिति ने स्पष्ट किया कि सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जवाबदेही से बचने का आधार नहीं हो सकता। निर्माण में कोताही के मामले में ठेकेदार की करीब 22 लाख रुपये की शेष राशि जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें सात लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट और 15 लाख रुपये का अंतिम भुगतान शामिल है। ठेकेदार को दो साल के लिए सरकारी विभागों में ब्लैकलिस्ट करने को भी कहा गया है। अब नए छात्रावास के लिए कॉलेज के नजदीक 30 दिन में जमीन चिह्नित करनी होगी। इसके बाद 15 दिन में जियो-टेक्निकल जांच पूरी करनी होगी। करीब 1587 वर्ग मीटर में बनने वाले नए भवन को सितंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

उधर, नगर नियोजन और आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है। इसका अध्ययन किया जा रहा है। स्थानीय निधि लेखा समिति के निर्देशों पर काम किया जाएगा। जिम्मेवार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित भी होगी।
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पांच करोड़ के नुकसान की भी होगी पड़ताल
रेट्रोफिटिंग और अन्य मदों में हुए करीब पांच करोड़ रुपये के खर्च की भी जांच होगी। समिति ने जिम्मेदार सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार रिकवरी के निर्देश दिए हैं। साथ ही भविष्य में हिमुडा के निर्माण से पहले जियो-टेक्निकल जांच, ढलान स्थिरता परीक्षण, स्वतंत्र डिजाइन जांच और थर्ड पार्टी निरीक्षण अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है।
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