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Shimla News: आयोग ने खारिज की उपभोक्ता की याचिका

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शिमला। व्यवसाय के पते का वैध और संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर बैंक द्वारा चालू खाता खोलने से इन्कार करना सेवा में कोताही या कमी नहीं है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अपीलकर्ता कारोबारियों की अपील खारिज कर दी है। आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग चंबा के पूर्व आदेश को सही ठहराया है। यह फैसला राज्य आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता और सदस्य योगिता दत्ता की पीठ ने अर्पित महाजन और ऋषिका महाजन की ओर से दायर अपील पर सुनाया।
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चंबा निवासी अर्पित महाजन और ऋषिका महाजन ने अपनी फर्म मैसर्स श्री बालाजी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम पर चालू खाता खुलवाने के लिए 14 अगस्त 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आवेदन किया था। उन्होंने आवश्यक फॉर्म भरने के साथ 4,000 रुपये भी जमा कराए थे। हालांकि जब वह पासबुक लेने पहुंचे तो बैंक ने दस्तावेजों में खामी बताते हुए खाता खोलने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद कारोबारियों ने बैंक के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। जिला आयोग ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य आयोग में अपील दायर की गई थी।बैंक की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किरायानामा उनकी फर्म के नाम पर नहीं, बल्कि मैसर्स वीसर्व कैपिटल सर्विसेज नामक दूसरी फर्म के नाम पर था।
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