फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Himachal: मेडिकल कॉलेजों और चमियाना में एमओ की नियुक्ति अस्थायी, सरकार ने लागू की नई नीति

Fri, 07 Nov 2025 11:15 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

मेडिकल कॉलेजों व एआईएमएसएस चमियाना में मेडिकल ऑफिसरों (एमओ) की नियुक्ति अस्थायी और कार्यकाल आधारित (टेन्योर बेस्ड) होगी।
विज्ञापन
डाॅक्टर(प्रतीकात्मक ) - फोटो : Freepik
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों व एआईएमएसएस चमियाना में मेडिकल ऑफिसरों (एमओ) की नियुक्ति अस्थायी और कार्यकाल आधारित (टेन्योर बेस्ड) होगी। प्रदेश सरकार ने मेडिकल ऑफिसरों (एमओ), कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसरों (सीएमओ) और अन्य समकक्ष पदों की नियुक्ति के लिए नई नीति लागू की है। इस नीति का नाम अब एमओ/सीएमओ एंगेजमेंट पॉलिसी 2025 रखा गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से इसे अधिसूचित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया है।

विज्ञापन
Trending Videos

इस नीति के तहत कुल 81 पदों को स्वीकृत किया गया है। इनमें 68 पद सीएमओ और 13 विभिन्न श्रेणियों के एमओ के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन पदों को भरने के लिए अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (एमएमआरयू) नेरचौक, मंडी को अधिकृत किया गया है। विश्वविद्यालय लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। इसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। नीति के तहत पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। परीक्षा का कार्यक्रम और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया एएमआरयू की ओर से संचालित की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयन सूची चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (डीएमई) को भेजी जाएगी। नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।
विज्ञापन

यह अवधि सरकारी सिफारिश पर बढ़ाई जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों को एक कानूनी शपथपत्र देना होगा। इसमें वे नियमितीकरण, प्रोन्नति या अन्य सरकारी सुविधाओं का दावा नहीं करने की बात स्वीकार करेंगे। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 33,660 की स्थिर वेतन राशि दी जाएगी। आवश्यकतानुसार वेतन दरों में परिवर्तन हो सकेगा। नियुक्त कर्मियों पर सामान्य सरकारी कर्मचारियों के नियम सीसीएस, व सीसीएस नियम लागू नहीं होंगे। उन्हें केवल सीमित प्रकार की छुट्टियों का अधिकार होगा। एक माह की सेवा के बाद एक दिन आकस्मिक अवकाश और 10 दिन चिकित्सीय अवकाश होंगे। महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश (180 दिन) का भी लाभ मिलेगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें