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एचआरटीसी कर्मचारियों को नहीं मिले बर्खास्तगी के ऑर्डर, दे रहे ड्यूटी

Sun, 19 Jun 2016 10:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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30 पदाधिकारियों को बर्खास्त करने के आदेश घोषणा तक सीमित रह गए हैं।
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हाईकोर्ट की रोक के बावजूद हड़ताल के लिए जिम्मेदार एचआरटीसी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के 30 पदाधिकारियों को बर्खास्त करने के आदेश घोषणा तक सीमित रह गए हैं।
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16 जून को परिवहन मंत्री जीएस बाली ने प्रेस वार्ता कर 30 कर्मचारी नेताओं को बर्खास्त करने की बात कही थी, लेकिन शनिवार तक बर्खास्तगी के आदेश जारी नहीं हुए हैं। शनिवार को भी सभी कर्मचारी ड्यूटी पर रहे।

अब मंगलवार तक मामला टल गया है। सोमवार को हाईकोर्ट में हड़ताल मामले पर सुनवाई होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि हाईकोर्ट की सुनवाई तक निगम ने कार्रवाई को रोक दिया है। कोर्ट के निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई होगी।
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बाली ने प्रेसवार्ता में कही थी बात

बाली ने प्रेसवार्ता कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 13 जून को एचआरटीसी कर्मियों की हड़ताल पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद कर्मचारियों ने हड़ताल की। - फोटो : अमर उजाला
परिवहन मंत्री जीएस बाली ने वीरवार को शिमला में प्रेसवार्ता कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 13 जून को एचआरटीसी कर्मियों की हड़ताल पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद कर्मचारियों ने हड़ताल की।

14 जून को प्रधान सचिव परिवहन और निगम प्रबंधन ने इन कर्मचारियों के साथ बैठक की। इसमें इन्हें हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिस की कॉपियां दीं। इन कर्मचारियों ने नोटिस लेने से मना कर दिया, जो हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है।

कर्मचारी बैठक का बहिष्कार कर हड़ताल पर चले गए। उधर, इस बाबत एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक अशोक तिवारी का कहना है कि वह दिल्ली में हैं, बर्खास्तगी के आदेशों के बारे में फिलहाल उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

जेसीसी के यह पदाधिकारी हुए हैं बर्खास्त
विद्या सागर, खेमेंद्र गुप्ता, नानक शांडिल, कुलदीप ठाकुर, दलीप कुमार, कुशाल, जसमेर राणा, सुरेश कुमार, गुलाब सिंह, सुभाष वर्मा, सत्य प्रकाश, शंकर सिंह, रोशन चौहान, राजेंद्र सिंघा, रूप चंद, देसराज, देवेंद्र कुमार, जीत राम, दलीप कुमार, हेमंत कुमार, राजेंद्र ठाकुर, देवराज, हरदयाल सिंह, लक्ष्मी दत्त, बृजलाल, पृथ्वी राज, यशपाल, पवन कुमार गुलेरिया, नील कमल और जसपाल सुलतान।

Published by Ashok Chauhan
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बीएमएस के प्रदेशाध्यक्ष शंकर ठाकुर पर मुकदमा

Police
एचआरटीसी वर्कशॉप पर 16 जून को परिवहन मंत्री जीएस बाली के खिलाफ नारेबाजी करने तथा अदालत के आदेशों के खिलाफ गेट मीटिंग करने के आरोप में बीएमएस प्रदेशाध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर पर थाना सदर में मामला दर्ज किया गया है। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने पुलिस में बीएमएस शंकर सिंह ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।

जानकारी के मुताबिक हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 16 जून को एचआरटीसी कार्यशाला बिलासपुर में गेट मीटिंग हुई थी। इसमें परिवहन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। शिकायतकर्ता परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक का आरोप है कि कर्मचारी नेता शंकर सिंह ठाकुर ने अदालत के आदेशों के खिलाफ गेट मीटिंग की तथा परिवहन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की थी।

16 जून को मांगों को लेकर एचआरटीसी के कर्मचारियों ने बिलासपुर में गेट मीटिंग की थी। इस मौके पर कर्मचारियों ने साफ किया की वह परिवहन मंत्री की धमकी से नहीं डरते। वहीं कर्मचारियों ने मंत्री को सलाह दी थी कि कर्मचारियों को धमकी देना बंद

करें नहीं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस गेट मीटिंग में हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की थी। पुलिस अधीक्षक राहुल नाथ ने बताया कि प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
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