शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारत के संविधान अनुच्छेद-311 के तहत बर्खास्तगी का प्रावधान किया गया है। सरकार इस अनुच्छेद में दिए प्रावधान के तहत बगैर सीसीएस इन्कवायरी के शिक्षकों को बर्खास्त कर सकती है। उसके बाद हाईकोर्ट जाने के बाद ही राहत मिल सकती है।
शिक्षा मंत्री बोले, इन्हें बचाने की न करें कोशिश
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में सदस्यों की ओर इशारा कर उनसे भी अपील की कि वे इस तरह के अपराधों में शामिल शिक्षकों को बचाने की सिफारिश न करें। ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी।