एसएमसी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और संदीप शर्मा की खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती के खिलाफ दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए।
मामले पर सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी।गौरतलब है कि इस मामले में ट्रिब्यूनल की ओर से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली थी। प्रार्थियों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत जो एसएमसी से शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, वह कानूनी तौर पर गलत है।
प्रार्थियों की ओर से दलील दी गई है कि सरकार की ओर से लंबे समय से एसएमसी शिक्षकों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को दरकिनार कर नियुक्त किया जा रहा है। यह भर्ती शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के भी विपरीत है।
प्रार्थियों ने हाल ही में जारी अधिसूचना को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया को अंजाम न देने बाबत प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण से निर्देश जारी किए जाने की गुहार लगाई थी। ट्रिब्यूनल की ओर से कोई अंतरिम राहत न मिलने की स्थिति में अपराधियों ने अब हाईकोर्ट के समक्ष इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है।