भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें अनुराग के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मुकदमे को निरस्त कर दिया गया था। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
मालूम हो कि गत वर्ष मई में हाईकोर्ट ने धर्मशाला के ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुराग ठाकुर और अन्य के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को निरस्त कर दिया था। अनुराग पर सरकारी नौकर को कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अनुराग और अन्य के खिलाफ शुरू किए गए मुकदमे को गैरकानूनी बताया था।