सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भविष्य में शिक्षकों की भर्ती कमीशन के माध्यम से करने को कहा है। सोमवार को पैट शिक्षकों के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भविष्य में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने को कहा। कोर्ट ने अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्तियां करने पर रोक लगा दी है।
साथ ही आदेश दिए कि सरकार भविष्य में आरएंडपी नियमों को पूरा कर कमीशन के माध्यम से ही भर्तियां करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंकज कुमार बनाम स्टेट केस में दायर एसएलपी को भी रिट पिटीशन में बदल दिया है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर होगी। पंकज कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण कर रहे हैं।