मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की वीरभद्र सिंह की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने वीरभद्र सिंह की याचिका यह देखते हुए खारिज कर दी कि उसमें खामियां दूर नहीं की गईं और न ही उनकी ओर से कोई वकील पेश हुआ। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था।
मुख्यमंत्री ने अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 31 मार्च के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि केंद्र में सरकार बदलने से सीबीआई के सुर भी बदल गए हैं।