2014 को कुल्लू दशहरे से पूर्व प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से पशु बलि पर लगाई रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। अब कानून के दायरे में धार्मिक आयोजनों में पशु बलि दी जा सकेगी। वीरवार को कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए याचिकाकर्ता कुल्लू सदर के विधायक एवं भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि दस अप्रैल को पारित
आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के दायरे में पशु बलि करने को कहा है। कोर्ट के आदेशानुसार पशु बलि को नगर परिषद, नगर पंचायत तथा पंचायत स्थान चिन्हित करेगी। महेश्वर सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 10 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं।