मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग की ओर से मुख्यमंत्री की आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने के लिए लगाई गई एसएलपी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है।
करीब डेढ़ साल तक इस मामले की सुनवाई चली। आयकर विभाग सीएम वीरभद्र के सभी पुराने रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करवाना चाहता था।
इसके लिए विभाग ने वीरभद्र सिंह को नोटिस भेजा था। उस नोटिस के खिलाफ वीरभद्र हिमाचल हाईकोर्ट गए, जहां आयकर विभाग के नोटिस खारिज हो गए।