अब तो राज्य में आपकी सरकार है। क्या आप मामले को वापस लेंगे? हालांकि पीठ ने कहा कि यह राज्य सरकार को तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है और अदालत कानून के अनुसार अपनी कार्यवाही जारी रखेगी।
वहीं, राज्य सरकार की तरफ से पेश महाधिवक्ता अशोक शर्मा और वकील डीके ठाकुर ने कहा कि फिलहाल उनके पास ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि वे इस मामले को वापस ले लें। पीठ ने मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद करने की तारीख दी है।