केंद्र सरकार ने एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने को नई शर्त लगा दी है। इन्हें अब इनकम सर्टिफिकेट एफिडेविट पर नहीं, बल्कि जिला प्रशासन की ओर से जारी फार्म-डी भरकर देना होगा।
इसके बाद फार्म को तहसीलदार की ओर से साइन किया जाएगा। जो छात्र इनकम सर्टिफिकेट के लिए तहसील से साइन फार्म-डी भरकर नहीं लाएंगे, उन्हें स्कॉलरशिप से वंचित होना पड़ेगा।
ससे पूर्व इनकम सर्टिफिकेट एफिडेविट पर बनाया जाता था। अब केंद्र सरकार ने एफिडेविट पर जारी इनकम सर्टिफिकेट की मान्यता को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा जाति प्रमाणपत्र पहले की तरह ही एफिडेविट पर जारी किए जा सकेंगे।