हिमाचल में बिना स्ट्रक्टर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट अवैध भवन नियमित नहीं होंगे। अवैध भवन मालिकों को यह रिपोर्ट इंजीनियर से लेनी होगी। इंजीनियर भवन के स्ट्रक्चर की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेगा। भवन कितना मजबूत है, कंस्ट्रक्शन के दौरान पिल्लर और लेंटर में सरिया किस हिसाब से डाला गया, भवन की गुणवत्ता, कैपेसिटी की विस्तृत रिपोर्ट, इंजीनियर की डिग्री और डिप्लोमा की
फोटोस्टेट कॉपी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ लगेगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने यह फैसला इसलिए लिया है कि अगर भवन डैमेज हो जाता है या गिर जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी इंजीनियर की होगी। बीते दो दिन पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की बैठक में मामले पर चर्चा की गई।