हिमाचल में डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों की नियुक्ति न किए जाने के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि स्टाफ नर्सों के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित कर दिए जाएंगे।
सचिव स्वास्थ्य ने यह जानकारी शपथपत्र के माध्यम से अदालत को दी। अदालत को बताया गया कि 11 जनवरी, 13 फरवरी, 26 फरवरी और 2 मार्च को 228 डॉक्टर के पदों को अनुबंध आधार पर भरा गया है।
अदालत को बताया गया कि अनुबंध आधार पर भरे गए डॉक्टर की सेवाएं तीन वर्ष के बाद नियमित कर दी जाएंगी। अदालत को यह भी बताया गया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिये 208 डॉक्टर के पद नियमित तौर पर भरने की प्रक्रिया जारी है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने मामले की आगामी सुनवाई 11 अप्रैल को निर्धारित की है। प्रदेश भर में डॉक्टर और स्टाफ नर्र्सों की कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित है।