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गाड़ी पर ओहदा लिखा है तो कटेगा चालान, जज, डीजीपी भी दायरे में

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अब गाड़ी पर किसी भी तरह का ओहदा लिखकर रौब से घूमने वालों के दिन लद गए हैं। ऐसा लिखने वालों पर जुर्माना लगाए जाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। निजी गाड़ियों के अलावा सरकारी गाड़ियों पर भी यह फैसला लागू होगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिमला पुलिस ने जिले में चल रही ऐसी सभी गाड़ियों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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इस स्थिति में अब डीजीपी, जिला कचहरी के न्यायाधीश, डीसी, एडीएम और एसडीएम सहित ऐसे सभी अफसरों को अपनी निजी और सरकारी गाड़ियों से अपने ओहदे से संबंधित गाड़ियों में लगाए प्लेट उतारने होंगे। ऐसा न करने पर पुलिस गाड़ियों का चालान करेगी और इसमें 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

राजनीतिक दलों के नेताओं को भी अपनी गाड़ियों से पहचान संबंधी जानकारी हटानी होगी। सरकार में बैठे बोर्ड के कई चेयरमैनों ने अपनी सरकारी गाड़ी के आगे शान से ओहदे की महंगी प्लेट लगा रखी होती है।
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पुलिस, प्रेस, आर्मी शब्द लिखने पर भी प्रतिबंध

इसी तरह विधायक और कई पूर्व विधायकों ने भी गाड़ियों में ओहदा लिख रखा होता है। कई निजी गाड़ियों में पुलिस, प्रेस, आर्मी और डॉक्टर आदि भी प्रिंट किया होता है, इन लोगों को भी यह सब अपनी गाड़ियों से हटाना होगा। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इसमें सभी सरकारी और निजी गाड़ियां शामिल हैं।

वाहन पर ओहदा लिखने पर होगी कार्रवाई- एसपी शिमला डीडब्ल्यू नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। यह आदेश सरकारी और निजी दोनों पर लागू होते हैं। सभी से अपील है कि वह खुद ही गाड़ियों से इस तरह की प्लेट हटा दें। गाड़ी पर इससे संबंधित कुछ भी प्रिंट करने से गुरेज करें।
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