अब गाड़ी पर किसी भी तरह का ओहदा लिखकर रौब से घूमने वालों के दिन लद गए हैं। ऐसा लिखने वालों पर जुर्माना लगाए जाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। निजी गाड़ियों के अलावा सरकारी गाड़ियों पर भी यह फैसला लागू होगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिमला पुलिस ने जिले में चल रही ऐसी सभी गाड़ियों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस स्थिति में अब डीजीपी, जिला कचहरी के न्यायाधीश, डीसी, एडीएम और एसडीएम सहित ऐसे सभी अफसरों को अपनी निजी और सरकारी गाड़ियों से अपने ओहदे से संबंधित गाड़ियों में लगाए प्लेट उतारने होंगे। ऐसा न करने पर पुलिस गाड़ियों का चालान करेगी और इसमें 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा।
राजनीतिक दलों के नेताओं को भी अपनी गाड़ियों से पहचान संबंधी जानकारी हटानी होगी। सरकार में बैठे बोर्ड के कई चेयरमैनों ने अपनी सरकारी गाड़ी के आगे शान से ओहदे की महंगी प्लेट लगा रखी होती है।