अन्नाडेल के पास से चोरी हुई थी पिकअप
एक आरोपी अदालत ने घोषित कर रखा है भगौड़ा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला अदालत चक्कर ने गाड़ी चोरी और इसके खरीद-फरोख्त में शामिल दो दोषियों को छह-छह माह की सजा सुनाई है। इस मामले का तीसरा आरोपी अदालत से भगौड़ा घोषित कर रख है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत ने पुलिस चालान का निपटारा करते हुए यह निर्णय सुनाया। हमीरपुर निवासी सुनील कुमार और बिलासपुर निवासी श्याम लाल के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 201 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। बालूगंज पुलिस को अन्नाडेल निवासी शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 11 अक्तूबर 2021 की रात को उसने अपनी पिक-अप सड़क के किनारे खड़ी की थी। सुबह अपनी गाड़ी वहां न मिलने पर उसने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी की सहायता से पाया कि कुछ अज्ञात लोग उसकी गाड़ी को बिलासपुर की तरफ ले गए है। दूसरे दिन पुलिस और शिकायतकर्ता ने चुराई गई गाड़ी के उपकरण बिलासपुर में आरोपी श्यामलाल से बरामद किए। पूछताछ में श्यामलाल ने दूसरे आरोपी सुनील कुमार और रवि कुमार के नाम भी बताए।
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले की जांच पूरी होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में अभियोग चलाया गया। अदालत ने गवाहों के बयानों के आधार पर अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित करने में सफल रहा है।
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