शिक्षा विभाग ने जेओए आईटी की अनुबंध सेवाकाल को जोड़कर बनाई गई वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया है। प्रदेश में अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता में गणना न होने का कानून लागू होने पर यह फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने तीन जनवरी 2024 को बनाई गई वरिष्ठता सूची को अब लागू कर दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट के कई फैसलों के बाद सात नवंबर 2024 में नई वरिष्ठता सूची बनी थी। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत कार्यालय आदेश जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं देने का फैसला 20 फरवरी से लागू हो गया है। दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 पारित हुआ था।