फसल संरक्षण के लिए गन लाइसेंस बनाने के इच्छुक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। किसानों को गन लाइसेंस बनाने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। सरकार ने फसल संरक्षण हथियारों के लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की शक्तियां उपमंडल अधिकारियों को दे दी हैं। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
लेकिन अब निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कर उपमंडल अधिकारी से ही गन लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकेगी। कार्यालय से आवेदन की वेरिफिकेशन की जाएगी, जिसके बाद निर्धारित समय में लाइसेंस जारी हो जाएगा। इससे पूर्व इस पूरी प्रक्रिया को जिला उपायुक्त कार्यालय से अंजाम दिया जा रहा था।