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डीसी बताएं प्रियंका गांधी की जमीन की सूचना क्यों नहीं दी

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प्रियंका गांधी की जमीन खरीद पर सूचना मुहैया कराने के मामले में वीरवार को डीसी शिमला दिनेश मल्होत्रा की हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में पेशी हुई। आयोग की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की। डीसी से पूछा गया कि उन्होंने आयोग के पूर्व में दिए गए निर्देशों के मुताबिक 10 दिन में याचिकाकर्ता को सूचना क्यों नहीं मुहैया कराई।
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डीसी पूरा रिकार्ड लेकर हाजिर नहीं हुए थे, जिस पर नाराजगी जताते हुए आयोग ने उन्हें अगली तिथि पर पूरे रिकार्ड के साथ हाजिर होने को कहा। फिलहाल, मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 अगस्त मुकर्रर की गई है। इससे पहले मामले में सुनवाई 29 जून को हुई थी, जिसमें डीसी शिमला को 10 दिन के भीतर सूचना मुहैया कराने को कहा गया था।
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शिमला के छराबड़ा में है प्रियंका की 4.25 एकड़ जमीन

हालांकि, मामले में पावर ऑफ अटार्नी गौतम सूद की हाईकोर्ट में याचिका पर जस्टिस टीएस चौहान और जस्टिस पीएस राणा की बेंच ने जुलाई के पहले सप्ताह में स्टे दे दिया था। डीसी के साथ ही एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) वीके रतन, तहसीलदार (ग्रामीण) मंजीत शर्मा सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। मुख्य राज्य सूचना आयुक्त भीमसेन और राज्य सूचना आयुक्त केडी बातिश ने मामले की सुनवाई की।

बता दें कि प्रियंका गांधी ने शिमला से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर छराबड़ा में 4.25 एकड़ जमीन की खरीद की थी। आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य ने इस जमीन के संबंध में सूचना मांगी थी, लेकिन प्रियंका के एसपीजी सुरक्षा धारक होने को आधार बनाते हुए लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) ने सूचना देने से इंकार कर दिया था। इस पर देवाशीष ने हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील की थी।
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