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Shimla News: हजारों लोगों को राहत, जिले में खुलेंगी सस्ते राशन की 15 दुकानें

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रामपुर के दरकाली, काशापाट नंदपुर और कनलोग में खोले जाएंगी दुकानें, आवेदन मांगे
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ठियोग के वजैती में भी मिलेगी सस्ते राशन की सुुविधा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिला शिमला के ग्रामीण इलाकों में अब जल्द ही उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने की तैयारी है। इससे लोगों को राशन लेने के लिए कई किलोमीटर दूर का सफर नहीं करना पड़ेगा।
जिले में 15 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विकास खंड रामपुर की ग्राम पंचायत दरकाली के दरकाली में, पंचायत शिंगला के ग्राम उमरी वार्ड नंबर तीन, पंचायत काशापाट के गांव काशापाट वार्ड नंबर एक, पंचायत झाकड़ी के गांव झाकड़ी वार्ड नंबर नौ, विकास खंड जुब्बल की पंचायत गिलटाढ़ी में यह नई दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा पंचायत झगटान के स्थान झगटान में और पंचायत नंदपुर के नंदपुर गांव में, शिमला शहर के कनलोग वार्ड में, विकास खंड ठियोग की पंचायत कलींड के गांव वजैती में सस्ते राशन की दुकानें खोली जाएंगी।
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पंचायत संधु के गांव रुन्कली और पंचायत क्यारटु के वार्ड नंबर दो (टिक्कर लणु), ननखड़ी की पंचायत खमाडी के गांव खमाडी, विकास खंड नारकंडा की पंचायत बड़ागांव के गांव सराहन में और पंचायत खनेटी के वार्ड नंबर पांच और विकास खंड चौपाल की पंचायत सरैन के वार्ड नंबर सात में उचित मूल्य की दुकान खुलेगी। विभाग ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी तय की है।
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ऐसे करें आवेदन

जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्था emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है और व्यक्तिगत आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र और अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने संबंधी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता, विधवा एकल नारी, यदि आवेदक बीपीएल/एससी/ओबीसी/एसटी परिवार से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। इसके अलावा विभाग के कार्यालय से अन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं।
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