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अब 12 साल पुरानी बस खरीदकर रूटों पर चला सकेंगे निजी ऑपरेटर

Mon, 24 Aug 2020 11:58 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। अब निजी बस ऑपरेटर 12 साल पुरानी बस खरीदकर अपने रूट पर चला सकेंगे। पहले 7 साल पुरानी बस चलाने की ही अनुमति थी। परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि अगर किसी ऑपरेटर की बस पुरानी हो जाती है या फिर खराब है तो इस स्थिति में ऑपरेटर नई बस खरीदने के बजाए 7 साल पुरानी बस लेकर रूट पर चला सकता था।

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निजी बस ऑपरेटर काफी समय से 15 साल पुरानी बसें खरीदकर रूटों पर चलाने की मांग कर रहे थे लेकिन सरकार ने इसे 12 साल किया है। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर एवं प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत बाहरी राज्यों की बसें हिमाचल में पंजीकृत नहीं होंगी। हिमाचल में पंजीकृत बसें ही दूसरे परमिट पर दर्ज हो पाएंगी। इससे उन निजी बस ऑपरेटरों को फायदा होगा, जिनका रूट परमिट छोटा है और नई बस खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। 

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